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28 June 2022

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले संजय राउत, 'बागी 11 जुलाई तक आराम करें, महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं'

ट्विटर

महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय 11 जुलाई तक बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ‘उनके लिए 11 जुलाई तक वहां (गुवाहाटी में) आराम करने का आदेश है। महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है।’

शिवसेना प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल आधे से ज्यादा बागी विधायक उद्धव ठाकरे खेमे के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, ‘आधे से ज्यादा बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं, वे वहीं छिपे हुए हैं…वे हमारा समर्थन करते हैं और वे वापस आएंगे।’

बता दें कि महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बागी विधायको को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवान द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस पर 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी।

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बता दें कि एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता नोटिस जारी करते हुए उन्हें 27 जुलाई शाम 5.30 तक जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही, उन्होंने शिंदे गुट द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खुद ही खारिज कर दिया था।

बता दें कि शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई हैं। पहली याचिका में 16 बागी विधायकों को अयोग्य ढहराए जाने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है। वहीं, दूसरी याचिका में उद्धव ठाकरे गुट द्वारा अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को चुनौती दी गई है। दूसरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, शिवसेना के चीप व्हिप सुनील प्रभु, शिवसेना विधायक दल के नेता अनिल चौधरी को नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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TAGS: Maharashtra, Maharashtra Political Crisis, Guwahati, Sanjay Raut, SC order, Rebel Shiv Sena MLAs
OUTLOOK 28 June, 2022
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