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11 January 2016

15 जनवरी तक जारी रहेगी सम-विषम योजना, अदालत का हस्तक्षेप से इंकार

PTI

अदालत ने हालांकि सरकार को भविष्य में कोई भी कार्रवाई करने से पहले इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एक पीठ ने कहा कि हालांकि योजना के कार्यान्वयन से समाज के एक वर्ग को मुश्किल हो सकती है लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधिकार को एेसे नीतिगत निर्णय के सुधार पर विचार करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।

पीठ ने कहा अधिसूचना के तहत रोक केवल 15 दिन की सीमित अवधि तक है और यह भी कहा गया है कि योजना को यह देखने के लिए लागू किया गया है कि क्या इससे प्रदूषण का स्तर घटता है या नहीं। यह देखते हुए हमारा विचार है कि इसमें इस अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

साथ ही अदालत ने 12 पृष्ठ के अपने आदेश में यह भी कहा कार्यान्वयन से भले ही समाज के एक वर्ग को परेशानी हो लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधिकार को एेसे नीतिगत निर्णय के सुधार पर विचार करने के लिए या यह पता लगाने के लिए इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता कि क्या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है।

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OUTLOOK 11 January, 2016
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