Advertisement
18 October 2025

बिहार में मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश अनिवार्य, उल्लंघन पर देना होगा जुर्माना: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि बिहार में मतदाता, मतदान के दिनों में सवेतन अवकाश के हकदार हैं और इस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसमें कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं, भी सवेतन अवकाश के हकदार हैं। 

चुनाव आयोग ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा, "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, और लोकसभा या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा।" चुनाव आयोग ने रेखांकित किया कि इस तरह के सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

Advertisement

इसमें चेतावनी दी गई है कि, "कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।"

इसमें कहा गया है कि सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी चुनाव के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं।

आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाता, जिनमें आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी शामिल हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं या नियोजित हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी चुनाव के दिन सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना वोट डाल सकें।

चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों से इस प्रावधान के सख्त अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Bihar assembly elections 2025, voting, paid leave rule, election commission of India ECI
OUTLOOK 18 October, 2025
Advertisement