पंजाब सरकार का नया नियम- कुत्ता, बिल्ली, गाय-भैंस, पालने पर भी देना होगा टैक्स
पंजाब में जानवर पालने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको जानवर पालने के बदले कर चुकाना पड़ेगा। दरअसल सूबे की अमरिंदर सिंह सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अगर पंजाब के अंदर गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए टैक्स देना होगा।
People in Punjab will have to pay tax for having domestic animals, according to the latest notice issued by the state Government
— ANI (@ANI) 24 October 2017
नए नियम के मुताबिक यह टैक्स हर साल ₹250 से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा। जहां कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भेड़, हिरण आदि पर ₹250 देने होंगे वहीं गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी पालने पर ₹500 रुपये का टैक्स देना होगा।
Rs 250 per year to be paid for for dog/cat/pig/sheep/deer etc and Rs 500 per year for buffalo/bull/camel/horse/cow/elephant etc: Punjab Govt
— ANI (@ANI) 24 October 2017
बता दें कि राज्य सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं।