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11 November 2024

प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है।

न्यायमूर्ति डेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि रेवन्ना बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

रेवन्ना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और प्रारंभिक शिकायत में आईपीसी की धारा 376 नहीं थी।

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पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर के उस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। रोहतगी ने छह महीने बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मांगी। 

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकती और उनकी याचिका खारिज कर दी।

अगस्त में, कर्नाटक की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी), जो रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के चार मामलों की जांच कर रही है, ने 2,144 पृष्ठों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

आरोप पत्र एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें पूर्व विधायक पर एक महिला से बलात्कार करने का आरोप है, जो उनके परिवार के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। जेडी(एस) नेता के खिलाफ बलात्कार के दो मामले और यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज है।

प्रज्वल रेवन्ना होलेनरसिपुरा जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।

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TAGS: Prajwal revanna, sexual harrasment, rape case, supreme court, bail plea
OUTLOOK 11 November, 2024
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