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25 October 2018

आप के 27 विधायकों की नहीं जाएगी सदस्यता, राष्ट्रपति ने खारिज की याचिका

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की राय के आधार पर लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के 27 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता विभोर आनंद ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि सभी 27 विधायक दिल्ली के सरकारी अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पद पर होने के नाते लाभ के पद पर थे। लेकिन, राष्ट्रपति ने इस याचिका को विचार के योग्य नहीं माना।

इससे पहले चुनाव आयोग ने राय दी थी कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष का पद, दिल्ली मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली (अयोग्यता के कारण हटाने) एक्ट-1997 के दायरे में नहीं आता है। इस कारण लाभ का पद मामले में इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

विवाद की वजह

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दरअसल, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से इस साल 26 अप्रैल को जारी एक आदेश के मुताबिक, रोगी कल्याण समितियां परामर्श देने का काम करती हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं और रणनीतियां बनाने वगैरह में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि हर “असेंबली रोगी कल्याण समिति” को अनुदान के तौर पर सालाना तीन लाख रुपये मुहैया कराए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय आयोग ने सलाह दी, “तथ्यों से जाहिर होता है कि कुछ विधायक कथित तौर पर कभी नियुक्त ही नहीं हुए। साथ ही, संबंधित पद लाभ का पद के दायरे से बाहर हैं। इसलिए इन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।”

 आप ने फैसले का किया स्वागत 

सत्तारूढ़ आप ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फैसले का स्वागत किया है। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज कर संविधान की गरिमा बरकरार रखी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की कोशिश नाकाम हुई है।

इन विधायकों पर था आरोप

अलका लांबा (चांदनी चौक), शिवचरण गोयल (मोतीनगर), जगदीप सिंह (हरिनगर), बंदना कुमारी (शालीमार बाग), अजेश यादव (बादली), एस.के. बग्गा (कृष्णा नगर), जितेंद्र सिंह तोमर (त्रिनगर), राजेश ऋषि (जनकपुरी), राजेश गुप्ता (वजीरपुर), रामनिवास गोयल (शाहदरा), विशेष रवि (करोल बाग), जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन), नरेश यादव (महरौली), नितिन त्यागी (लक्ष्मीनगर), वेद प्रकाश (बवाना), सोमनाथ भारती (मालवीय नगर), पंकज पुष्कर (तिमारपुर), राजेंद्र पाल गौतम (सीमापुरी), कैलाश गहलोत (नजफगढ़), हजारीलाल चौहान (पटेल नगर), शरद कुमार चौहान (नरेला), मदन लाल (कस्तूरबा नगर), राखी बिड़ला (मंगोलपुरी), मोहम्मद इशराक (सीलमपुर), अनिल कुमार बाजपेयी (गांधीनगर), सुरेंद्र सिंह (दिल्ली कैंट) और मोहिंदर गोयल (रिठाला)।

 

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TAGS: President, petition, disqualification, 27 AAP MLAs, Office of Profit, लाभ का पद, आप, 27 विधायक, राष्ट्रपति, याचिका
OUTLOOK 25 October, 2018
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