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21 April 2018

आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले में फैसला आने से पहले जोधपुर में धारा 144 लागू

File Photo

आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले में फैसला आने से पहले जोधपुर में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले पर जोधपुर कोर्ट अपना फैसला 25 अप्रैल को सुनाने वाली है। आसाराम के अनुयायियों को शहर में जमा होने से रोकने के लिए जोधपुर में  आज से निषेधाज्ञा लगा दी गई है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आसाराम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है। पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आज सुबह से 30 अप्रैल की शाम तक लागू रहेगी।

गौरतलब है कि साल 2012 में 16 वर्षीय एक लड़की ने आसाराम पर उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था। यह मामला दिल्ली के कमला मार्केट के थाने में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया था। फिर मामले को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया।

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आसाराम के खिलाफ इस मामले में आईपीसी की धारा 376, 342, 506 और पॉक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में अदालत आसाराम की जमानत याचिका भी कई बार खारिज कर चुकी है।

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TAGS: Prohibitory orders, Jodhpur, verdict, rape case, Asaram Jodhpur
OUTLOOK 21 April, 2018
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