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30 August 2017

निजी सुरक्षाकर्मियों ने राम रहीम को कोर्ट से भगाने का किया था प्रयास: हरियाणा आईजी

बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा पा चुके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम गुरमीत सिंह को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से भागने का प्रयास किया था।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में हरियाणा पुलिस के आईजी केके राव ने इस बात की पुष्टि की। केके राव ने बताया कि गुरमीत राम रहीम सिंह के सुरक्षाकर्मियों ने अदालत से बाहर निकलने के तुरंत बाद उन्हें भागने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण वे इस कोशिश में असफल रहे।

लाल बैग था कोडवर्ड

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केके राव ने बताया कि गुरमीत राम रहीम अदालत आते समय अपनी गाड़ी में एक लाल बैग लाए थे, जिसे अदालत का फैसला आने पर बतौर कोडवर्ड इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया, "जैसे ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया, उन्होंने यह कहते हुए लाल बैग को अंदर लाने के लिए कहा कि उसमें उनके कपड़े हैं। यह बैग बाबा के समर्थकों के लिए संकेत था कि उन्हें दोषी करार दे दिया गया है।"

केके राव के मुताबिक एक और घटना ने उन्हें और उनकी टीम को चौकन्ना कर दिया। उन्होंने बताया कि अदालत का फैसला आने के बाद राम रहीम और उनकी बेटी मना करने के बावजूद अदालत के गलियारे में काफी देर तक खड़े रहे, जैसे वे बाहर कुछ होने का इंतजार कर रहे थे।

निजी कमांडो ने की हाथापाई

आईजी केके राव के मुताबिक जब गुरमीत राम रहीम को उनकी निजी गाड़ी के बजाए सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया तो उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडो ने उन्हें घेर लिया। इस पर डीसीपी और पुलिस टीम के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। के राव ने कहा कि इसमें हरियाणा पुलिस के कमांडो शामिल थे जो जेड प्लस सिक्योरिटी के तहत राम रहीम को मिले थे। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी टकराव से बचने के लिए आखिरी समय में उन्हें रोहतक जेल ले जाने के लिए हेलिकॉप्टर तक पहुंचाने का रास्ता बदला गया था जिसकी जानकारी ज्यादातर पुलिसवालों को ही नहीं दी गई थी।

गौरतलब है कि 2 साध्वियों से रेप के 15 साल पुराने दो मामलों में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी यानी एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी शुरू होगी। इसके अलावा कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम पर 15-15 लाख रुपये यानी कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 14-14 लाख रुपये दोनों पीड़िताओं को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंंगे।

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OUTLOOK 30 August, 2017
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