21 December 2015
रोहतक सामूहिक दुष्कर्म के सात दोषियों को सजा-ए-मौत
स्थानीय अदालत ने इस बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 346, 364, 376डी, 377, 120बी, 201, 34 के तहत फैसला सुनाया। इन दोषियों ने बलात्कार के बाद दरिंदगी की हदें पार कर दी थी। जब नेपाली युवती का शव बरामद हुआ था तो उसका शरीर जानवरों ने नोच खाया था जिसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था।
बताया जाता है कि सभी दोषी शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने युवती के प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर तक डाल दिए थे जबकि शरीर के अंदर कई अन्य चीजें भी बरामद हुई थीं।