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23 September 2021

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दी स्पा सेंटर खोलने की मंजूरी, लेकिन रखीं ये शर्तें

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्पा खोलने की अनुमति दे दी है। दिशानिर्देश के अनुसार स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजे के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होना चाहिए और ऐसे प्रतिष्ठान केवल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, स्पा और मालिश केंद्रों पर क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति नहीं होगी और बंद दरवाजों के पीछे सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। इसमें कहा गया है कि काम के घंटों के दौरान बाहरी दरवाजे भी खुले रखे जाएंगे।

स्पा सेंटरों के नए नियमों के मुताबिक अब सभी ग्राहकों को पहचान पत्र मुहैया कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा फोन नंबर के साथ आईडी सहित उनके संपर्क को पंजीकृत किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल तथा स्थायी समिति के चेयरमैन वीएस पवार ने बताया कि स्पा सेंटरों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिग रूम होंगे।

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उन्होंने कहा कि स्पा सेंटरों से संबंधित नए नियमों के तहत मालिश करने वाले व्यक्तिके पास फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर तथा अन्य प्रकार का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतना ही नहीं स्पा सेंटर के मालिक को अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से सत्यापन प्राप्त करना जरूरी होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई स्पा या मसाज सेंटर वेश्यावृत्ति से संबंधित किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार और आम क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी फुटेज कम से कम तीन महीने तक बनाए रखा जाएगा। पंवार ने कहा कि दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में निगम अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

TAGS: स्पा सेंटर, दिपूर्वी दिल्ली नगर निगम, ईडीएमसी की नई नीति, Spa Centre, New Policy of EDMC, East Delhi Municipal Corporation
OUTLOOK 23 September, 2021
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