'हाथरस भगदड़ हादसे के लिए सत्संग के आयोजक जिम्मेदार': जांच रिपोर्ट में एसआईटी
हाथरस में भगदड़ हादसे की जांच कर रही एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने 119 बयान दर्ज किए हैं और मंगलवार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि 'सत्संग' का आयोजन करने वाली समिति अनुमति से अधिक लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थी।
सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि धार्मिक आयोजन 'सत्संग' के आयोजन के लिए जिम्मेदार समिति भगदड़ की घटना के लिए जिम्मेदार थी। समिति ने अनुमति संख्या से अधिक लोगों को आमंत्रित किया, पर्याप्त व्यवस्था करने में विफल रही और अधिकारियों ने अनुमति देने के बावजूद साइट का निरीक्षण नहीं किया।
करीब 300 पन्नों की रिपोर्ट में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं समेत 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए।
एसआईटी ने डीएम हाथरस आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, एसडीएम और सीओ सिकंदराराऊ, जिन्होंने सत्संग की अनुमति दी थी, के साथ-साथ 2 जुलाई को हुए सत्संग के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के भी बयान दर्ज किए।
एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी मौजूद रहीं। रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इससे पहले सोमवार को, घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा "बाबा के चरण धूल" इकट्ठा करने के प्रयास के कारण भगदड़ मच गई।
मुगलगढ़ी गांव के सुधीर प्रताप सिंह ने कहा, "यह घटना तब हुई जब 'बाबा' ने घोषणा की कि भक्तों को उनके पैरों के पास से मिट्टी लेनी चाहिए। भक्त जल्दी से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए दौड़े लेकिन गिरने लगे और ढेर लगने लगे।"
सिंह ने कहा, "भगदड़ के बीच बाबा का काफिला वहां से निकल गया। केवल स्थानीय लोगों और प्रशासन ने वहां मौजूद भक्तों की मदद की।"
उत्तर प्रदेश न्यायिक आयोग की टीम ने हाथरस भगदड़ मामले में कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए।
इस बीच, बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि यह दुर्घटना अज्ञात लोगों के कारण हुई, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान जहर छिड़क दिया। सिंह ने दावा किया कि भगदड़ मचाने के बाद साजिशकर्ताओं का समूह कार्यक्रम स्थल से भाग गया। वकील ने कहा, "सत्संग में भगदड़ की घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी।"
यह घटना 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलारी गांव में स्वयंभू बाबा सूरज पाल उर्फ 'भोले बाबा' के धार्मिक 'सत्संग' कार्यक्रम में हुई। देवप्रकाश मधुकर, हाथरस भगदड़ कांड के प्रमुख आरोपी को शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अदालत ने पूछा कि क्या उनके पास कार्यक्रम के लिए लिखित अनुमति थी और यह किससे प्राप्त की गई थी। मधुकर ने जवाब दिया कि उन्हें 80,000 लोगों की सभा के लिए एसडीएम से अनुमति मिली थी। जब मधुकर से पूछा गया कि क्या कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार किया गया था, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया।
मधुकर फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी। अंततः उसे 5 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक, इसके अलावा दो अन्य आरोपियों रामप्रकाश शाक्य और संजू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है।
इससे पहले 6 जुलाई को 'भोले बाबा' ने एक वीडियो बयान में कहा था कि ''अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।''
स्वयंभू बाबा सूरज पाल, जो। नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दुख व्यक्त किया और त्रासदी के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया।