भारती की जमानत याचिका खारिज, करना पड़ा सरेंडर
प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राॅय की पीठ ने मामले की सुनवाई गुरूवार के लिए स्थगित करते हुए कहा कि उन्हें आज शाम तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है। पीठ ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि भारती को आत्मसमर्पण के लिए कल तक का समय दिया जाए। उल्लेखनीय है कि भारती अभी फरार हैं। पीठ ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए शाम सात बजे तक का समय दिया जएगा। पीठ ने कहा, नहीं, हम समय नहीं देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके मामले पर गुरूवार को सुनवाई हो तो आपको आज आत्मसमर्पण करना होगा।
सुब्रमण्यम ने कहा कि यह पूरा मामला वैवाहिक विवाद का परिणाम है जिसमें न केवल दंपती बल्कि उनके दोनों बच्चों भी पीडि़त हैं। अदालत को निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दो अदालतों में आपकी याचिका खारिज कर दी गई है। आप अग्रिम जमानत याचिका लेकर निचली अदालत गए थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। आप अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय गए, आपको सफलता नहीं मिली। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपका क्या कर्तव्य है। पहले आप आत्मसमर्पण करें, इसके बाद हम विचार करेंगे कि इस मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा जाना चाहिए या नहीं। हम चाहते हैं कि पारिवारिक विवाद सुलझे लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि एक भगोड़े की रक्षा करेंगे। पीठ ने कहा, हम उनकी पत्नी से पूछेंगे कि क्या वह मध्यस्थता के लिए तैयार है या नहीं। हम चाहते हैं कि परिवार साथ रहें। हम पारिवारिक जीवन में बाधा नहीं चाहते। पीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक भारती आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तब तक वह इस मामले पर गौर नहीं करेगी।
आप नेताओं ने भारती से समर्पण करने के लिए कहा
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा, पार्टी और खुद को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए सोमनाथ भारती को तुरंत समर्पण कर देना चाहिए। आप नेता, अशुतोष ने ट्वीट किया, ... पार्टी ने उनसे पहले भी अनुरोध किया था और उनसे फिर अनुरोध कर रही है। पार्टी का न्यायापालिका और कानून में पूरा यकीन है और विश्वास है कि इंसाफ होगा।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक कदम आगे जाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ उनकी लुका-छिपी पर विराम लगाएगा। मालीवाल ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत। सोमनाथ भारती को जमानत नहीं मिली, फटकार पड़ी और आज शाम तक समर्पण करने के लिए कहा गया है। यह उन्हें कानून के साथ लुकाछिपी को खत्म करने को बाध्य करेगा।