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17 May 2022

सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका, भतीजे अभिषेक से 24 घंटे के नोटिस पर पूछताछ कर सकेगी ईडी

ट्विटर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कोयला तस्करी के मामले में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है। हालांकि अदालत ने अभिषेक और उनकी पत्नी को एक राहत भी दी है। ईडी अब उन्हें दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकाता से ही पूछताछ करेगी। अभिषेक ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी।

बंगाल सरकार की ओर से ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार के लिए बड़े झटके की तरह है। अदालत ने अपने फैसले में बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों के सामने किसी तरह की बाधा या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए।

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बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में ईडी के मुख्यालय आकर पूछताछ से छूट दी जाए। उनका कहना था कि बंगाल उनका गृह राज्य और वह वहीं पर मामले की जांच में सहयोग करना चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह ईडी की जांच में सहयोग करें। इसके साथ ही ईडी को इस बात की अनुमति भी दी है कि यदि बंगाल में कोई जांच में बाधा डालता है या फिर अधिकारियों से बदसलूकी की जाती है तो वह कोर्ट में आ सकती है।

अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वॉरंट जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जांच एजेंसी की ओर से लगातार कई समन भेजे जाने का जवाब न मिलने के बाद यह समन जारी किया गया था। बंगाल कोयला स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों में रुजिरा बनर्जी का भी नाम शामिल है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में उनके भतीजे को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। ऐसे में ईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश ममता बनर्जी के लिए झटका है।

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TAGS: SC, directs ED to interrogate, TMC leader Abhishek Banerjee, wife Rujira Banerjee, Kolkata
OUTLOOK 17 May, 2022
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