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18 June 2021

कोटखाई रेप मामले में दोषी नीलू को उम्रकैद, शिमला जिला अदालत ने सुनाई सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के बहुचर्चित कोटखाई रेप व हत्याकांड मामले में दोषी नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सेशन जज राजीव भारद्वाज की कोर्ट में दोषी नीलू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जांच कर चालान में चरानी नीलू दोषी करार दिया है। नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। जिस पर दोषी को सजा तय होनी थी, लेकन बंदिशों के चलते लगातार सुनवाई टलती रही। जिसके बाद आज नीलू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का नग्न अवस्था में शव मिला था। एसआईटी जांच से संतुष्ट न होने, केंद्र की ओर से सीबीआई जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते देख प्रदेश सरकार सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश जारी किए थे।

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सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल, 2018 को नीलू नामक एक चिरानी को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने नीलू चिरानी के खिलाफ जुलाई, 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था। अब नीलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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TAGS: कोटखाई रेप मामला, नीलू को उम्रकैद, शिमला जिला अदालत, रेप मामले में दोषी नील, गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले, Kotkhai rape case, Neelu gets life imprisonment, Shimla district court, Neil convicted in rape case, Gudiya rape and murder case
OUTLOOK 18 June, 2021
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