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05 June 2025

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्रभावशाली शर्मिष्ठा पानोली को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला एक वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने माना कि उसके खिलाफ शिकायत किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है।

कानून की छात्रा पनोली को पिछले हफ्ते हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जब एक वायरल वीडियो के मद्देनजर कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां उसने ऑपरेशन सिन्दूर पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी।

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पुलिस ने कहा था कि उसके अब हटाए गए वीडियो में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ "अपमानजनक और असम्मानजनक" टिप्पणियां थीं।

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने उन्हें जमानत बांड और 10,000 रुपये की सुरक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया और उन्हें मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

अदालत ने उसे उसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने पुलिस को पैनोली को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद धमकियां मिलने की शिकायत की थी।

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TAGS: Social media influencer, sharmishta panoli case, calcutta high court, interim bail
OUTLOOK 05 June, 2025
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