दुर्गा विसर्जन पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बोली ममता, गर्दन काट सकता है कोई, सिखा नहीं सकता
गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए दुर्गा प्रतिमा, विसर्जन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। कोर्ट ने कहा कि मोहर्रम के दिन लोग रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन कर सकेंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ममता ने तल्ख टिप्पणी की है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ममता ने कहा कि कोई मेरी गर्दन तो काट सकता है, मगर मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या करना है।
Someone can slit my throat but no one can tell me what to do: WB CM Mamata Banerjee on Calcutta HC's verdict on Durga idols' immersion pic.twitter.com/162ZXvn9RB
— ANI (@ANI) 21 September 2017
उन्होंने यह भी कहा कि वो राज्य में शांति बहाली के लिए जरुरी सभी कदम उठाएंगी।
गौरतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने मुहर्रम के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने से पहले कहा कि रेगुलेशन (नियम) और प्रोहिबिशन (पाबंदी) में फर्क होता है। बिना किसी आधार के ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है।
हाईकोर्ट ने कहा कि आप राज्य (सरकार) हैं, सिर्फ इसलिए आप मनमाने आदेश जारी नहीं कर सकते। साथ ही, यह भी कहा, अगर आपको सपना आ गया कि कुछ गलत हो सकता है तो आप बंदिशें नहीं लगा सकते। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी दिन रात 12 बजे तक प्रतिमा विसर्जन किया जा सकेगा। इसमें मुहर्रम का 1 अक्टूबर का दिन भी शामिल है। इसके लिए कोर्ट ने पुलिस से रूट अरेंजमेंट करने को कहा।