दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई होगी। आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में आज, कोर्ट द्वारा क्या आदेश दिया जाता है, इस पर हर किसी की नजरें रहेंगी।
बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को "शीघ्रतापूर्वक" उठाना शुरू करें और उन्हें कुत्ता आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करें।
पीठ ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे तत्काल कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाएं तथा आठ सप्ताह के भीतर ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इसमें कहा गया था कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाएगा तथा उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी, विशेषकर बच्चों में, के संबंध में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए कई निर्देश जारी किए थे।