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12 September 2015

गौमांस की बिक्री पर उच्च न्यायालय की रोक के विरोध में हड़ताल

गूगल

श्रीनगर। श्रीनगर उच्च न्यायालय ने पुलिस को राज्य में गौमांस की बिक्री पर रोक का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। इस आदेश के विरोध में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ अलगाववादी गुटों और जेकेएलएफ सहित अन्य समगठनों ने बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई। शहर के हब्बा कदल, नरबाल और बटमालू इलाकों में स्थानीय लोगों और पुलिस बल के बीच कई बार झड़पें हुईं जिसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं उत्तरी कश्मीर में बारामुला जिले के पट्टन इलाके में भी युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबर है। बंद की वजह से घाटी के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। ज्यादातर दुकानें, कारोबारी प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप और शैक्षिक संस्थान बंद हैं जबकि सड़कों पर राज्य परिवहन सेवाएं भी नजर नहीं आ रही हैं।

वहीं जम्मू कश्मीर में गौमांस की बिक्री पर रोक के विरोध में अलगाववादी गुटों की इस हड़ताल के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीनगर के कई इलाकों में आज पहले से ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार श्रीनगर शहर के कुछ थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। पुलिस ने बताया कि नौहट्टा, खानयार, एम आर गंज, रैनावाड़ी, सफा कदल, क्रालखुद और मैसूमा के पुलिस थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने दावा किया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।

हडताल से पहले ही प्रशासन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स के उदारवादी गुट के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक और जेकेएलएफ के प्रमुख मोहम्मद यासिन मलिक को नजरबंद कर दिया है।

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TAGS: गौमांस, उच्च न्यायालय, अलगाववादी गुट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, High Court, Jammu Kashmir, Shrinagar, Saparatist Group, Beaf Ban
OUTLOOK 12 September, 2015
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