श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवादः मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरूवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईदगाह कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी।
कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे। यहां सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा सारे मामले अपने पास ट्रांसफर का मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की 9 जनवरी को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।"
दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरूवार को बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने गुरूवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति दी। यह टीम तीन सदस्यीय होगी। सर्वे के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे।