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07 September 2018

अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जाति मामले में संतकुमार नेताम की याचिका खारिज

File Photo

चुनाव के ठीक पहले अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत जोगी के जाति मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतकुमार नेताम की याचिका को खारिज कर दी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट में अजीत जोगी के वकील राहुल त्यागी के अनुसार, ’सुप्रीम कोर्ट में अजीत जोगी की जाति के मुद्दे पर जो याचिका दायर की गई थी, वो खारिज हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है’।

दरअसल, हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इस फैसले को अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, हाईकोर्ट ने इस मामले में हाईपावर कमेटी पर ही सवाल उठाते हुए अजीत जोगी को जाति मामले में ये कहते हुए स्टे दे दिया था, कि राज्य सरकार एक नयी कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करे।

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हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने फिर से कमेटी बनायी थी। इसी बीच संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईपावर कमेटी के फैसले को बरकरार रखने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतकुमार नेताम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो सही है, इसलिए इस मामले में अलग से कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है।

अजीत जोगी के जाति मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजीत जोगी की जाति मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी ही जांच करेगी। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संतकुमार नेताम की याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि संत कुमार नेताम  हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। इस आदेश में हाई कोर्ट ने पुरानी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अजीत जोगी को आदिवासी माना था। नेताम ने अपनी याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट का यह फैसला गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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TAGS: Supreme Court, relief to Ajit Jogi, Sant Kumar Netam, petition, rejected, case of caste
OUTLOOK 07 September, 2018
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