जगेंद्र की मौत पर केंद्र व यूपी से जवाब तलब
नई दिल्ली। मामले की सीबीआई से जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में उप्र सरकार के एक मंत्री और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल और न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय और उप्र सरकार के साथ ही भारतीय प्रेस परिषद को भी नोटिस जारी किया है। इन सभी से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा गया है। यह जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अदीश सी अग्रवाल और वकील आदित्य सिंह के माध्यम से पत्राकार सतीश जैन ने दायर की है। याचिका में पत्रकार की मौत की घटना की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है।
गौरतलब है कि जगेन्द्र को एक जून को सदर बाजार इलाके में स्थित उसके आवास में छापेमारी के दौरान पांच पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से आग लगा दी थी। जिसके बाद आठ जून को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पूर्व बयान में जगेन्द्र ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए यूपी सरकार में मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को जिम्मेदार ठहराया था। उसकी मृत्यु के बाद पुत्र राघवेन्द्र की शिकायत के आधार पर राममूर्ति सिंह वर्मा और पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
याचिका में कहा गया है, जगेन्द्र के परिवार के सदस्यों के अनुसार एक जून को दोपहर बाद दो कारों में पुलिसकर्मियों और कुछ गुन्डों ने उनके घर पर धावा बोला था। शुरू में उनकी जगेन्द्र के साथ बहस हुयी और इस दौरान वर्मा के बारे में कुछ नहीं लिखने के संबंध में उसे याद दिलाया गया और फिर उन्होंने उसे दबोचने के बाद उस पर पे्ट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी।