Advertisement
15 July 2016

इंदौर में निगरानी कैमरे पर लगा प्रतिबंध

इंदौर पहला जिला है जहां मॉल के ट्रायल रूम, वॉटर पार्क में निगरानी कैमरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, यह प्रतिबंध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगाया गया है,  ताकि किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का अतिक्रमण न हो।

अधिकारी ने बताया कि इस प्रतिबंध के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्टेट (एसडीएम) के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा कि उनके संस्थानों में कपड़े बदलने की जगहों कोई कैमरा या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग डिवाइस नहीं लगी है। इसी आशय का बोर्ड उन्हें अपने संस्थान और परिसर में भी लगाना होगा।

अधिकारी ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की महिला अधिकारियों की मौजूदगी में हर सप्ताह वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों की औचक जांच भी जाएगी। डिवाइस पाई जाएगी तो संस्थान के मालिक के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा।

Advertisement

भाषा एजेंसी

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: surveillance camera, camera banned, indore, madhya pradesh, निगरानी कैमरा, कैमरे पर प्रतिबंध, इंदौर, मध्य प्रदेश
OUTLOOK 15 July, 2016
Advertisement