15 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने नहीं किया ये काम तो स्कूल में 'नो एंट्री'
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया है। डीओई ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के गैर-शिक्षण शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 15 अक्टूबर से स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा।
डीओई के निदेशक उदित राज ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, "हम सभी जानते हैं कि देश को कोरोना महामारी से खतरा है, इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय करना आवश्यक है। डीओई के तहत स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोल दिया गया है, इसलिए यह आवश्यक है। दिल्ली सरकार की चिंता है कि एसओपी और उपायों के उचित कार्यान्वयन से स्कूलों का वातावरण सुरक्षित रहे।"
डीओई ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और स्कूल के प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक टीका लगाया जाए।
उन्होंने कहा, "ऐसे सभी शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को, जिन्होंने 15 अक्टूबर तक टीकाकरण नहीं करवाया है, उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उनकी अनुपस्थिति को छुट्टी पर माना जाएगा,"
डीओई ने पहले सभी सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उनके शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए।