दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र घटी, केजरीवाल सरकार ने घटाकर की 25 से 21 साल
दिल्ली की केजरीवाल कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। यह नीत अगले तीन महीने में लागू कर दी जाएगी। सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया है। 25 साल से इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।
सोमवार को उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नही खुलेगी। सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। शराब की दुकान चलाना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में शराब की अब सभी प्राइवेट दुकानें होंगी।
उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल हो गई है. इसके साथ ही अंडरएज ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरु करने का फैसला किया है। 21 साल से कम उम्र के युवकों अनिवार्य आईडी कार्ड चेकिंग की होगी।
सिसोदिया ने कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।"