06 May 2024
बीआरएस नेता के कविता को फिलहाल कोई राहत नहीं, दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में बीआरएस नेता के कविता को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
दिल्ली कोर्ट द्वारा दायर जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी गईं। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है।
कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में थीं।
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गौरतलब है कि सीबीआई ने भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता को न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया।