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12 April 2018

उन्नाव केस पर हाईकोर्ट ने पूछा, ‘विधायक को अभी तक क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार?’

उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप लोग विधायक को गिरफ्तार करना चाहते हो या नहीं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्नाव बलात्कार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील से पूछा, "विधायक को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है?" कोर्ट ने इस बाबत दो बजे तक जानकारी देने को कहा है।

गौरतलब है कि उन्नाव गैंगरेप मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस इसकी सुनवाई कर रहे हैं।

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इससे पहले बुधवार को पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि रेप पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार न हुआ हो तो शव सुरक्षित रखा जाए।

भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगा है। विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। इस एफआईआर में विधायक कुलदीप सिंह के साथ उनके भाई शशि सिंह को भी नामजद किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई के हवाले भी कर दिया है। लेकिन विधायक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है।

इस मामले में विधायक की गिरफ्तारी को लेकर सूबे के डीजीपी का कहना है कि कोई भी आरोपी विधायक का बचाव नहीं कर रहा है। वे सभी कह रहे हैं कि उनको दोनों पक्षों को सुनना होगा। अब मामला सीबीआई को दिया गया है, वे गिरफ्तारी पर फैसला करेंगे।

गौरतलब है कि उन्नाव जिले की एक युवती कथित तौर पर एक साल से भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटक रही है। मामला पिछले साल 4 जून का है। जब युवती की मां ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कुछ लोगों के खिलाफ रेप की शिकायत की थी। लेकिन 3 अप्रैल को विधायक के भाई अतुल ने मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। 8 अप्रैल (रविवार) को पीड़िता ने परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई।

 

 

 

 

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TAGS: Unnao Rape Case, Allahabad High Court, govt counsel, MLA, arrested
OUTLOOK 12 April, 2018
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