शादी समारोहों में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा समारोह में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता रखने के आदेश भी दिए गए हैं।
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया। हालाकि मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है। नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है।
हाल ही में कोर्ट ने शादी विवाह में अतिथियों की संख्या को लेकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि प्रदूषण और सर्दियों में कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा था लेकिन फिर सरकार ने शादी विवाह जैसे बड़े कार्यक्रमों में भीड़ क्यों जुटने दिया।