कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार लाएगी अध्यादेश, योगी सरकार का फैसला
यूपी की योगी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों, पुलिस कर्मियों व अन्य को सुरक्षा देने के लिए जल्द ही नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसमें कोरोना वॉरियर के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किए जाने की योजना है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और सूचना) अवनीश अवस्थी ने कहा, "मुख्यमंत्री के निर्देश पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है।"इस अध्यादेश से एपिडेमिक डिजीज एक्ट (महामारी बीमारी कानून), 1897 में बदलाव कर दंड को और सख्त किया जाएगा।
क्वारेंटाइन से भागने पर भी होगी सजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए कानून से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी। इसके दायरे में स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से अभद्रता करने वाले इस कड़े कानून के दायरे में आएंगे।
उन्होंने कहा कि क्वारेंटाइन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान होगा। इसमें हमला करने, थूकने, आइसोलेशन तोड़ने पर कठोर सजा व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नामित अन्य कार्मिकों को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी हाल में इसी तरह की पहल की है।
फंसे मजदूरों के लिए गृहमंत्रालयन ने जारी की गाइडलाइंस
लॉकडाउन के चलते देश में अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को लेकर गृहमंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक, सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने और दूसरी जगहों से अपने-अपने नागरिकों को लाने के लिए स्टैंडर्ड प्रॉटोकॉल तैयार करेंगे। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस काम के लिए नोडल अथॉरिटी नामित करेंगे और ये अथॉरिटी अपने-अपने यहां फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगी। जिन राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही होनी है, वहां की अथॉरिटी एक दूसरे से संपर्क कर सड़क के जरिए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करेंगी।