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29 March 2024

उत्तर प्रदेश कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

अधिकारी ने कहा कि बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) भगवान दास गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट बांदा) गरिमा सिंह को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

सीजेएम ने एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। 63 वर्षीय अंसारी को गुरुवार शाम को "बेहोशी की हालत" में जिला जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था और दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अफ़ज़ाल अंसारी, जो ग़ाज़ीपुर से सांसद भी हैं, ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनके भाई को जेल में धीमा जहर दिया गया था।

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अफजाल अंसारी ने कहा था, ''मुख्तार ने कहा कि उन्हें जेल में खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया था. ऐसा दूसरी बार हुआ. करीब 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया था। और हाल ही में उन्हें फिर से यह (जहर) दिया गया जिससे उनकी हालत खराब है।"

अफजाल अंसारी ने कहा था कि 21 मार्च को बाराबंकी की एक अदालत में एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान अंसारी के वकील ने अदालत में एक आवेदन दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके मुवक्किल को जेल में "धीमा जहर" दिया गया था जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ रही थी।

इससे पहले, पेट दर्द की शिकायत के बाद अंसारी को मंगलवार को लगभग 14 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच आदेश पत्र के मुताबिक वरिष्ठ अधीक्षक, जिला जेल, बांदा द्वारा 28 मार्च को अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के लिए एक अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया था।

जेल महानिदेशक एसएन साबत ने पहले पीटीआई को बताया था कि मामले की न्यायिक जांच होगी।

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TAGS: Mukhtar ansari death, cardiac arrest, uttar pradesh, court, judicial inquiry
OUTLOOK 29 March, 2024
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