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09 November 2016

उत्तर प्रदेशः प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त

 

अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को संबंधित विभागों को समुचित निदर्ेश देने के आदेश देते हुए यह भी कहा कि वह सूबे के अनेक हिस्सों में छायी धुंध से निपटने के लिये उठाये गए कदमों के बारे में भी बताए। न्यायालय ने कहा कि सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह इस अभूतपूर्व स्थिति से उबरने के लिये फौरी उपचारात्मक कदम उठाये। धुंध और प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त : सरकार को दिये फौरी कदम उठाने के आदेश

 

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TAGS: इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ, धुंध और प्रदूषण, उत्तर प्रदेश, फौरी कदम, लखनऊ पीठ, न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही
OUTLOOK 09 November, 2016
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