उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार
उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पारित करवा चुकी धामी सरकार अब एक और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। अब दंगा या हड़ताल में होने वाले संपत्ति के नुकसान की वसूली आरोपियों से की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट डैमैज रिकवरी बिल लाया जा रहा है। 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में ही इस बिल का पारित करवा कर कानून लागू कर दिया जाएगा।
विगत दिनों हल्द्वानी में हुई हिंसा में करोड़ों की सरकारी औऱ सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों पर सख्त एक्शन से लिए आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए मुख्य आरोपियों से वसूली की जाएगी। भविष्य के लिहाज से धामी सरकार ने इस बारे में एक सख्त कानून बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। सीएम की सहमति मिलने के बाद अफसरशाही ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार करवा लिया है।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट डैमैज रिकवरी बिल को विधानसभा के 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में ही पारित कराने की तैयारी कर ली गई है। विस से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही इस कानून को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। धामी सरकार की मंशा दंगा या हड़ताल के वक्त सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने की है। इसी वजह से यह सख्त कानून लाया जा रहा है। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह कानून योगी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है।