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09 March 2015

व्यापम घोटाला: कोर्ट की शरण में राज्यपाल

पीटीआइ

मुख्य न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अलोक अराधे की खंडपीठ ने अटार्नी जनरल से राय मांगने के साथ ही करोड़ों रूपए के इस घोटाले में राज्य सरकार, व्यापम घोटाले की जांच करे एसटीएफ और इस जांच की निगरानी कर रहे विशेष जांच दल को भी नोटिस जारी किये गये हैं।

प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित वन रक्षक परीक्षा घोटाले के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनी त्रिवेदी, महेन्द्र पटेरिया तथा आशीष त्रिावेदी ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल प्रकरण के संबंध में एसटीएफ को सभी जानकारी देने के लिये तैयार है। इस पर अदालत ने एसटीएफ से राज्यपाल के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाही नहीं करने के निर्देश दिये।

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आशीष त्रिावेदी ने भाषा को बताया कि अदालत ने एसटीएफ को राज्यपाल के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने तथा कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा है।

जेठमलानी, त्रिवेदी और अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि भारतीय संविधान की धारा 361 (2) एवं (3) के तहत संवैधानिक पद पर रहते हुए राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है और उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर की कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी है।

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TAGS: व्यापम घोटाला, उच्च न्यायालय, अटॉर्नी जनरल, मुकुल रोहतगी, रामनरेश यादव
OUTLOOK 09 March, 2015
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