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31 August 2022

पश्चिम बंगाल: पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी की हिरासत 14 सितंबर तक बढ़ी, जानें पूरा मामला

पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। 28 दिनों की जेल हिरासत के बाद उन्हें बुधवार को फिर कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया, जहां कोर्ट ने फिर से उनके जेल हिरासत का आदेश दिया है और पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया। अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। दोनों को बीती 23 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी को गिरफ्तार किया था। पार्थ चटर्जी फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल और अर्पिता मुखर्जी अलीपुर केंद्रीय महिला जेल में हैं।

बुधवार को पश्चिम बंगाल में कोलकाता की विशेष अदालत ने स्कूल नौकरी घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 18 अगस्त को भी कोर्ट ने दोनों को 31 अगस्त तक जेल भेजने का आदेश दिया था।

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गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों में धन के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों से 49.80 करोड़ रुपये कैश, ज्वैलरी और संपत्तियों और एक कंपनी के संयुक्त होल्डिंग्स के दस्तावेज बरामद किए थे।

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TAGS: WB SSC scam, Judicial custody of Partha Chatterjee, Arpita Mukherjee, extended till Sept 14
OUTLOOK 31 August, 2022
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