कोरोना का कहर: दिल्ली में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू, इन नियमों के उल्लंघन करने पर कट सकते हैं चालान
शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में दूसरा साप्ताहिक कर्फ्यू लग चुका है। ये कर्फ्यू लगातार 55 घंटे तक चलेगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाया है।
साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर आदि जैसी दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी।
डीडीएमए के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोरोना की जांच या उसका टीका लेने के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भी आईडी कार्ड दिखाना होगा। ई-पास दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बनाई जा सकती है। जबकि काम करने वालों के लिए ई-पास जारी किया जा रहा है, इसे दिखा कर उन्हें छूट मिल सकती है। हालांकि, जो लोग पहले पास बनवाए हुए है, वो उसे दिखाकर आवाजाही कर सकते हैं।
साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकटों के आधार पर यात्रा की अनुमति मिलेगी।
आपको बता दें कि नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में 8935 चालान हुए थे। पहले दिन 5200 से अधिक, जबकि दूसरे दिन 3732 लोगों का चालान कटे।
वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 24,383 मामले मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब 30.64% तक पहुँच गया है।