Advertisement
09 September 2024

प. बंगाल स्कूल भर्ती ‘घोटाला’: तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी के समन के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती में कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान उसके समन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी एवं उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की एक याचिका सोमवार को खारिज कर दी। बता दें कि ये समन पश्चिम बंगाल में कथित बहु-करोड़ शिक्षक भर्ती घोटाले की चल रही जांच का हिस्सा हैं।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एक पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। पीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था।

अभिषेक बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, और उनकी पत्नी ईडी के रडार पर हैं, उन पर पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दंपति को ईडी से कई समन मिल चुके हैं, जिसके कारण उन्हें कानूनी सहारा लेना पड़ा।

Advertisement

 

जानें क्या है मामला?

 

2016 का शिक्षक भर्ती घोटाला हजारों शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। बंगाल के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के कार्यकाल में स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने शिक्षकों की ये भर्तियां निकाली थीं।

 

आरोप है कि रिश्वत लेकर इस भर्ती में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्ति दी गई। चटर्जी मामले में जेल में बंद हैं। मामले में ईडी के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी जांच कर रही है। उनकी रडार पर ममता बनर्जी के भतीके अभिषेक भी हैं।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: West Bengal school recruitment 'scam', Supreme Court, dismisses plea, Trinamool MP Abhishek Banerjee, wife Rujira Banerjee
OUTLOOK 09 September, 2024
Advertisement