दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख को लेकर संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ये मामला बहुत कठिन और उलझा हुआ है, लेकिन हम इसका हल निकालेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मंगलवार को दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद सुब्रमणयम ने कोर्ट से जल्द फैसले के लिए अपील की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यह मामला कठिन और उलझा हुआ है। इसकी सुनवाई के लिए एक अलग पीठ बनाई जाएगी और इस मामले को पांच जजों की संवैधानिक पीठ के हवाले किया जाएगा। मालूम हो कि अगस्त 2015 हाईकोर्ट ने कहा था कि एलजी ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और किसी भी फैसले को एलजी की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए। इससे पहले केंद्र और एलजी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, इसलिए एलजी को यहां विशेष अधिकार मिले हैं। 14 दिसंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास कुछ पॉवर होनी चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं कर सकेगी। इसके पहले कोर्ट ने चार अगस्त को दिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था।