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28 November 2020

मास्क नहीं लगाने पर जाना पडे़गा ओपन जेल, इस सरकार का सख्त फैसला

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मध्य प्रदेश में यदि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये मिलेगा तो उसे तुरंत कुछ दिनों के लिए ओपन जेल भेज दिया जायेगा। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह का फैसला किया गया है। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीनों की संख्या काफी कम है वहां पर शादी समारोह में भी अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाये जायेंगे। राज्य के बुरहानपुर में नये मरीज नहीं आ रहे है, इसकी भी केस स्टडी कराई जा रही है।

राज्य सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई नये प्रतिबंध भी लगाये है। इसके अंतर्गत  जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहां वैवाहिक आयोजनों में संख्या संबंधी प्रतिबंध लगाया जाएं। इसके अलावा जो लोग 'होम आइसोलेशन' में हैं, उनके घर के बाहर तत्संबंधी सूचना प्रदर्शित की जाएगी, जिससे वे घर से बाहर न निकलें। जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक है, वहां 'कंटेनमेंट जोन' बनाए जाने का भी फैसला किया गया है।

बुरहानपुर में कोई नया प्रकरण नहीं, हो रही केस स्टडी

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बुरहानपुर जिले में घनी आबादी होने के बावजूद कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। शुरूआत में जहां बुरहानपुर में बड़ी संख्या में कोरोना के प्रकरण आ रहे थे, वहीं कुछ दिनों से जिले में कोई भी नया प्रकरण नहीं आया है तथा कोरोना लगभग समाप्ति की स्थिति में है। सरकार बुरहानपुर जिले की केस स्टडी करके उसे अन्य जिलों में भी लागू करेगी।

91.1 प्रतिशत रिकवरी रेट

प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 91.1 प्रतिशत है, पॉजिटिविटी रेट 5.5 प्रतिशत है तथा मृत्यु दर 1.6 प्रतिशत है। कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या 14 हजार 677 है तथा प्रदेश में प्रति 10 लाख व्यक्ति कोरोना टैस्ट की संख्या 42 हजार 889 है।

इंदौर में सर्वाधिक नए प्रकरण

जिलावार समीक्षा में पाया गया कि कोरोना के सर्वाधिक नए प्रकरण इंदौर में 556 आए हैं, उसके बाद भोपाल में 313, ग्वालियर में 95, जबलपुर में 85, रतलाम में 51 तथा विदिशा में 33 नए प्रकरण आए हैं।

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TAGS: open, jail, mask, strict, decision, government, Madhya pradesh
OUTLOOK 28 November, 2020
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