क्या जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा होगा बहाल? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कही ये बात
जम्मू कश्मीर में नई सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से बहाल करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
आवेदकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
वरिष्ठ वकील ने कहा, "राज्य का दर्जा देने के लिए एक एमए (विविध आवेदन) है। यह (पिछले साल के फैसले में) उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध होना चाहिए।"
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैं इससे निपटूंगा।"
ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया है।
11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखा था, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2019 में विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं।
अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा "जल्द से जल्द" बहाल किया जाना चाहिए।