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19 January 2017

शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है: केरल उच्च न्यायालय

शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है: केरल उच्च न्यायालय | google

सरकार की शराब नीति को चुनौती देने वाली अनूप एमएस की रिट याचिका पर एक खंडपीठ ने हाल ही में यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा, पीना है या नहीं पीना है। यह अनूप की दुविधा है। उन्होंने पीने को चुना।

खंडपीठ ने साथ ही कहा, उन्होंने दावा किया है कि शराब को प्रतिबंधित करना नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकारों का हनन है। इस महीने की 12 जनवरी को दिये आदेश में न्यायालय ने कहा है, ऐसा है क्या? हमारा उत्तर है: नहीं। भाषा

TAGS: केरल, उच्‍च न्‍यायालय, शराब, प्रतिबंध, kerala, high court, wine, restriction
OUTLOOK 19 January, 2017
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