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11 October 2022

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार, केन्द्र से चार हफ्ते में मांगा जवाब

ANI

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 'तलाक-ए-हसन' और 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। 'तलाक-ए-हसन' मुस्लिम समुदाय में तलाक देने का एक तरीका है। जिसमें एक व्यक्ति तीन महीने की अवधि में हर महीने एक बार 'तलाक' शब्द का बोलकर विवाह को भंग कर सकता है।

जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह जवाब मांगा। जिसमें गाजियाबाद निवासी बेनज़ीर हीना द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है जिसने उन्होने तलाक-ए-हसन के शिकार होने का दावा किया था।

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मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में होगी। 

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TAGS: Supreme Court, Talaq-e-Hasan, Center Government, teen talak, CJI
OUTLOOK 11 October, 2022
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