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15 May 2024

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी को अवैध बताया, रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एक मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को "अमान्य" घोषित किया और निर्देश दिया कि उन्हें हिरासत से रिहा किया जाए।

यह आदेश जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया।

प्राथमिकी के अनुसार, समाचार पोर्टल को कथित तौर पर "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से भारी धन प्राप्त हुआ।

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इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) समूह के साथ साजिश रची।

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TAGS: Supreme court, order, release, newsclick case, prabir Purkayastha
OUTLOOK 15 May, 2024
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