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09 October 2022

सुशील मोदी ने ओबीसी कोटे को लेकर नीतीश कुमार पर बोला हमला, मांगा इस्तीफा

ANI

दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया कि राज्य के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण अवैध था। साथ ही बिहार सरकार को आदेश दिया कि इस प्रक्रिया को सामान्य श्रेणी के रूप में आरक्षित सीटों को पुन: अधिसूचित करके किया जाए।

मोदी ने कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा, "नीतीश कुमार जानते हैं कि ईबीसी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। हम मांग करते हैं कि ओबीसी और ईबीसी कोटा के लिए सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हुए नगर निगम चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। मोदी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपना पैसा गंवाया है, उन्हें राज्य सरकार मुआवजा दे।"

राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने 4 फरवरी और 12 मार्च को मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार को इस तरह के कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए एक आयोग गठित करने की सलाह दी थी। 22 मार्च और 11 मई को राज्य चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सरकार से निर्देश मांगा था।

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TAGS: Sushil modi, Nitish Kumar, EBC, OBC, Bihar, Highcourt
OUTLOOK 09 October, 2022
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