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11 January 2025

थिएटर भगदड़ मामला: अल्लू अर्जुन को राहत! जमानत की शर्तों में दी गई ये ढील

संध्या थिएटर भगदड़ मामले में आरोपी अभिनेता अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से राहत मिली है। अर्जुन के वकील द्वारा कोर्ट में अनुरोध करने के बाद, उनके जमानत की कुछ शर्तों में ढील दी गई है, जिसमें हर रविवार चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन जाने की शर्त शामिल थी।

अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए, नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें हर रविवार चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी है। उनके वकील ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यह छूट मांगी थी। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की भी अनुमति दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अर्जुन को अगले दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी थी। अभिनेता इससे पहले एक बार पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं।

अर्जुन को 13 दिसंबर को पुलिस ने उनके जुबली हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेजा था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। 14 दिसंबर को उन्हें चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा किया गया।

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बाद में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना पुलिस ने अभिनेता की आलोचना की। 3 जनवरी को नामपल्ली कोर्ट ने अर्जुन को नियमित जमानत देते हुए ₹50,000 के दो मुचलकों पर रिहा किया। कोर्ट ने उन्हें हर रविवार पुलिस स्टेशन में पेश होने और देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया था।

4 दिसंबर को, अर्जुन ने अपने परिवार और सह-अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ अपनी नई फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर में भाग लिया था। यह आयोजन हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स स्थित संध्या थिएटर में हुआ था। अभिनेता की उपस्थिति के कारण प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अर्जुन, थिएटर प्रबंधन और कुछ सुरक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि फिल्म के निर्माता, माइथ्री मूवी मेकर्स के रवि शंकर और नवीन येरनेनी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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TAGS: Allu Arjun, Sandhya Theatre stampede, Nampally court, bail terms relaxed, Pushpa 2: The Rule, crowd surge, woman’s death, foreign travel permission.
OUTLOOK 11 January, 2025
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