कासगंज के थाने में युवक की मौत, पुलिस बोली- नल से लटककर लगा ली फांसी; 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड
उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की सदर कोतवाली की हवालात में बंद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की को अगवा करने और जबरदस्ती शादी करने के आरोप में अल्ताफ नाम के युवक को पूछताछ के लिए सोमवार को पुलिस चौकी लेकर आई थी।
पुलिस के मुताबिक, युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि, एसपी रोहन पी बोत्तरे लापरवाही के आरोप में कासगंज कोतवाल समेत दो दरोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
बुधवार को ट्विटर पर जारी एक वीडियो बयान में कासगंज एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि अल्ताफ ने शौचालय में अपनी जैकेट के हुड की डोरी से टंकी के पाइप पर लटक कर फांसी लगा ली। उसको सीएससी ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। मामले पर पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह इंदौरिया, दरोगा चंद्रेश गौतम, विकास कुमार, हेड मुहर्रिर घनेंद्र और सिपाही सौरव सोलंकी को निलंबित कर दिया गया है। बयान के अनुसार, मामले में निलंबित किए गए पांच पुलिसकर्मियों पर 'लापरवाही' का आरोप लगाया गया है।
आज दिनाँक 9.11.21 को जनपद के थाना कोतवाली कासगंज में बंदी की मृत्यु होने के संबंध में #SP @kasganjpolice द्वारा लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है, प्रकरण में की जा रही अन्य कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गयी बाइट । pic.twitter.com/EvMnLA9ozG
— KASGANJ POLICE (@kasganjpolice) November 9, 2021
इस बीच अल्ताफ के पिता चांद मियां ने कहा, ''मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बेटा मारा गया है।'' एक अन्य रिश्तेदार ने सवाल किया कि कोई व्यक्ति पानी के नल से कैसे लटक सकता है। उसने पूछा,"मृतक की ऊंचाई क्या है और नल की ऊंचाई क्या है?"
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देश के सभी पुलिस थानों और सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय सहित जांच एजेंसियों को नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सभी पुलिस थानों में ऑडियो वाले कैमरे लगाने होंगे।