ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दी सर्वेक्षण की अनुमति
ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसपर कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है।"
#WATCH | Allahabad HC has said that ASI survey of Gyanvapi mosque complex to start. Sessions court order upheld by HC: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi survey case pic.twitter.com/mnQJrTzS09
— ANI (@ANI) August 3, 2023
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा।
#WATCH | I welcome this verdict. I am confident that the truth will come out after the ASI survey and Gyanvapi issue will be resolved: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex pic.twitter.com/g6MioucQtz
— ANI (@ANI) August 3, 2023
बता दें कि उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।
21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालाँकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने परिसर के वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को बाहर कर दिया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है।
इस बीच, ज्ञानवापी परिसर में प्लॉट संख्या 9130 को सील करने की मांग को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। जनहित याचिका में कहा गया कि गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि सर्वेक्षण में पाए गए प्रतीकों (त्रिशूल, कमल और स्वास्तिक) को नुकसान न पहुंचे।
याचिकाकर्ता वकील सौरभ तिवारी ने एएनआई को बताया, "ज्ञानवापी परिसर में प्लॉट नंबर 9130 को सील करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इसके मुताबिक, सर्वे में मिले प्रतीकों (त्रिशूल, कमल और स्वास्तिक) को नुकसान न पहुंचे इसलिए गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाई जाए।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे नहीं करने को कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले के संबंध में अपने आदेश को सही किया था, जिसके तहत 24 जुलाई को उसने अनजाने में मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का निपटारा कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम याचिका पर राहत देते हुए 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया। मस्जिद समिति ने एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग वाली लंबित याचिका में अपनी अंतरिम याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था।