पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे ने सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने 2018 जबरन वसूली के एक मामले में मंगलवार को यहां सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तय की है।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समरधि मिश्रा ने निर्देश दिया कि उमर सुनवाई की अगली तारीख को अदालत में उपस्थित रहें और अभियोजन के कागजात प्रस्तुत करें।
अदालत ने पहले उमर को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया था लेकिन वह कार्यवाही से बच रहा था।
रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल ने 28 दिसंबर, 2018 को लखनऊ के कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अतीक अहमद ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें देवरिया जिले में ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई और अतीक के नाम पर करोड़ों की कीमत संपत्ति की बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया।
जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे और अन्य लोगों ने भी जायसवाल के साथ मारपीट की और उनकी एसयूवी लूट ली।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले में जांच शुरू हुई और उमर समेत 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।