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04 August 2023

ज्ञानवापी विवाद: कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर काम शुरू, एएसआई टीम मौजूद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया था, शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

 

हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी, जो आज सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद थे, ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आज सुबह 7 बजे 40 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा शुरू किया गया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। दोपहर के भोजन के बाद सर्वेक्षण फिर से शुरू होगा। यह सर्वे लंबे समय तक जारी रहेगा।

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न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सर्वेक्षण सुबह सात बजे से शुरू हो गया। एएसआई टीम के सदस्य, मस्जिद से जुड़े कानूनी विवाद के हिंदू याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत परिसर के अंदर मौजूद थे।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। सर्वेक्षण के लिए एएसआई टीम के साथ जाने वाले समिति के प्रतिनिधियों ने ऐसा करने से परहेज किया। सर्वेक्षण इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को सुनाए गए उस फैसले के बाद शुरू हुआ, जिसमें उसने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि प्रस्तावित कदम "न्याय के हित में आवश्यक" है और इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।

यह आदेश तब आया जब कानूनी विवाद में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गौरतलब है कि मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है।

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।

21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालाँकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने परिसर के वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को बाहर कर दिया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है।

इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे नहीं करने को कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले के संबंध में अपने आदेश को सही किया था, जिसके तहत 24 जुलाई को उसने अनजाने में मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का निपटारा कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम याचिका पर राहत देते हुए 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया। मस्जिद समिति ने एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग वाली लंबित याचिका में अपनी अंतरिम याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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TAGS: Gyanvapi row, ASI team, starts work, scientific survey, mosque complex, UP's Varanasi
OUTLOOK 04 August, 2023
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