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21 March 2021

हाथरस गैंगरेप: परिवार-वकील को ट्रायल के दौरान धमकी मामले पर HC ने दिए जांच के आदेश, जिला जज से मांगी रिपोर्ट

File Photo/ PTI

उत्तर प्रदेश हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता के परिवार और वकील को कोर्ट रूम में धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 5 मार्च को पीड़ित परिवार को ओपन कोर्ट में ट्रायल के दौरान धमकाया गया था। कोर्ट ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल यूपी के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जहां ईलाज के बाद पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। गांव के ही चार आरोपी हैं, जो अभी अलीगढ़ जेल में बंद है।

बेंच ने हाथरस जिला जज और सेंट्रल सेक्टर के सीआरपीएफ महानिरीक्षक को निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की जांचकर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। शुक्रवार को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोर्ट परिसर के भीतर और बाहर पीड़िता के परिवार, वकील की सुरक्षा के लिए सभी संभावित प्रबंध करें और केस का सुचारू संचालन करें। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को निर्देश दिए हैं।

मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने मामले में दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि पीड़िता ने तीन लोगों के नाम लिए जाने के बावजूद जब 19 सितंबर को उसका बयान दर्ज किया गया था तो बयान में केवल एक दर्ज किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि "हालांकि पीड़ित ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, यौन उत्पीड़न के संबंध में उसकी मेडिकल जांच नहीं की गई थी"। चार अपर-कास्ट के पुरुषों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट हाथरस की एक कोर्ट में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 376 (D) (गैंगरेप), 302 (हत्या) और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धाराओं के तहत संदीप (20), चाचा रवि (35), उनके दोस्त रामू (26) और लव कुश (23) के खिलाफ दायर की गई है।  

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TAGS: Hathras Rape Case, Allahabad High Court, Victim’s Lawyer, Threatened During Trial
OUTLOOK 21 March, 2021
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