हाथरस भगदड़ मामला: मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बता दें कि हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र में आयोजित ‘भोले बाबा’ के एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ की घटना में 116 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल हो गए हैं। इस हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों व घायलों के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं, लोकसभा सत्र के दौरान पीएम मोदी ने भी मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट किया। हादसे के बाद योगी सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गये हैं।
अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के लिए महज 80 हजार की अनुमति ली गई, लेकिन करीब ढाई लाख से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे के बाद बाबा फरार है। उसकी तलाश में कई टीमें लगी हैं।