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15 March 2021

उत्तर प्रदेश: पंचायत चुनाव में आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 2015 के नियम को ही मानना होगा बेस ईयर

Symbolic Image/ File Photo

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को आदेश दिया है कि प्रदेश में साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि उसे वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तैयार हैं। अदालत ने ये भी कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिक में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें कहा गया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। 

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आगे कहा गया था कि आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में साल 1995 को बेस ईयर मानते हुए 1995, 2000, 2005 व 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए। दलील थी कि प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में 1995 को आधार ना माना जाए और इसके बदलाव करते हुए 2015 को ही आधार वर्ष बनाया जाए।

इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव आरक्षण की फाइनल सूची पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।

 

 

 

 

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TAGS: UP Panchayat elections reservation, High court's decision on UP, elections reservation will be based on 2015, यूपी पंचायत चुनाव, 2015 के आधार पर होगा आरक्षण
OUTLOOK 15 March, 2021
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